शराब ठेकों की लॉटरी प्रक्रिया जारी, अब तक आये 600 से अधिक फार्म, अंतिम तिथि 26 फरवरी 2019
- शराब ठेकों की लॉटरी प्रक्रिया जारी, अब तक आये 600 से अधिक फार्म, अंतिम तिथि 26 फरवरी 2019
- अबकी बार शराब ठेकों के लिए नहीं कटानी पड़ेगी डीडी, सारी सुविधा ई-मित्र पर
- पल्लू क्षेत्र में देवासर ई-मित्र पर भरवाये जा सकते है फार्म
पल्लू. आबकारी विभाग राजस्थान द्वारा शराब की दुकानों की आंवटन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। शराब ठेको की लॉटरी प्रक्रिया में भाग लेने के लिये ऑनलाईन आवेदन करने होंगे। ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि 26 फरवरी २०१९ रखी गई है। आबकारी विभाग ने अपने राजस्व को बढ़ाने के लिये व शराब दु़कानों की चाहत रखने वाले आवेदकों को राहत देते हुए इस बार सिर्फ आवेदन राशि ही जमा करवाना अनिवार्य की है। इसके अलावा कोई अन्य प्रकार की राशि आवेदक को जमा नहीं करवानी होगी। वहीं इस बार आवेदकों को ई-मित्र से ऑनलाईन फॉर्म भरने वाले आवदकों को फार्म भरने के बाद जिला आबकारी कार्यालय में फॉर्म की हार्ड कॉपी जमा नहीं करवानी पड़ेगी। यह हार्ड कॉपी सिर्फ बैंक डीडी या ई ग्रास चालान से भरे गये आवेदन फॉर्म की जिला कार्यालय में जमा करवानी होगी। ऑनलाईन आवदेन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ये २६ फरवरी तक चलेगी।
शराब दुकानों की लॉटरी प्रक्रिया में सफल होने वाले आवेदकों को 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक संबधित पंचायत की शराब दुकानों के लाईसेंस आंवटित किये जायेंगे। इस दौरान उन्हें तय मापदंड के अनुरूप शराब की बिक्री करनी होगी।
- नगरपालिका क्षेत्र लगेगी हाईवे पर शराब की दुकानें
वर्तमान में ग्रामीण शराब की दुकानों को हाईवे से २२० मीटर दुरी पर लगाने के दिशा निर्देश आबकारी विभाग ने बना रखे है। वहीं नगरपालिका क्षेत्र में यह छूट शराब दुकानदारों को दी गई है। नगरपालिका क्षेत्र में स्वीर्कत दुकानों को हाईवे पर लगा सकेंगे। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में यह नियम लागु रहेगा। शराब बेचने का समय सुबह १० बजे से शाम ८ बजे तक रहेगा। वहीं आबकारी विभाग द्वारा स्वीकृत ड्राई डे पर शराब की दुकानें पुर्ण तया बंद रहेगी।
- इस बार नहीं लगना होगी बैंकों की कतार में
आवेदकों को इस बार राहत देते हुए आबकारी विभाग ने ऑनलाईन आवेदन में ई-मित्र से ऑनलाइन भुगतान करने की छूट दी है। ऐसे में आवेदकों को इस बार डीडी बनवाने या इ ग्रास चालान के लिये बैंकों की कतारों में नहीं लगना होगा। उन्हें सिर्फ ई-मित्र पर पर निर्धारित फीस देकर आवेदन करवाना होगा। सफल आवेदन हो जाने एवं ई-मित्र द्वारा ऑनलाईन भुगताना करने की दशा में आवेदक के मोबाईल पर मैसेज से सुचना दी जायेगी। एंव आवेदन फॉर्म प्रिंट करने पर उस पर लॉटरी नंबर भी प्रदर्शित हो जायेगा। ऐसे में ई-मित्र से आवेदन करने वाले आवेदकों को फॉर्म की कोपी जिला कार्यालय में जमा करवाने की जरूरत नहीं होगी।
- इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
शराब ठेकों की लॉटरी प्रक्रिया में शामिल होने के लिये सबसे पहले ई-मित्र या कंप्युटर एवं नेटबैंकिंग में अनुभव रखने वाले व्यक्ति से ऑनलाईन आवेदन करवाना होगा। इसके लिये आवेदक की फॉटो, एक फोटो युक्त आईडी जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राईविंग लाईसेंस, पैन कार्ड इनमें से कोई एक तथा आवेदक के साफ कागज पर हस्ताक्षर करने होंगे। और आवेदन शुल्क दुकानदार को देकर इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते है।
- पल्लू क्षेत्र में देवासर ई सर्विस है बेहतर विकल्प
अगर आप शराब ठेकों के आवेदन करना चाहते है और पुर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो पल्लू क्षेत्र के प्रतिष्ठित एंव राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ई-मित्र देवासर ई- सर्विस पर आप बेझिक होकर आवेदन करवा सकते है। यहां आपको कोई डीडी या ई ग्रास चालान बनाने की जरूरत नहीं होगी। यहां आप नगद भुगतान करके बिना कीसी डीडी के फार्म भरवा सकते है। पल्लू क्षेत्र में शराब दुकानों के लिये ऑनलाईन फार्म भरने के लिये देवासर ई-सर्विस आपके लिये बेहतर विकल्प है। यह ई-मित्र भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान है जो सरकारी सेवाएं ग्रामीणों को उपलब्ध करवाता है।


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